भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां करोड़ों किसान आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। लेकिन बदलते मौसम और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि आदि, किसानों की सालभर की मेहनत को चुटकियों में बर्बाद कर देती हैं। इन्हीं मुश्किल हालात से किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojna) की शुरुआत की थी।
इस योजना के तहत किसान बहुत ही कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और फसल को नुकसान होने पर सरकार से ₹60,000 तक का मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
Table of Contents
🌾 PM Fasal Bima Yojana क्या है?
PMFBY एक सरकारी बीमा योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल के नुकसान से बचाव देती है। इस स्कीम में किसान बहुत कम राशि देकर फसल का बीमा करवा सकते हैं और अगर उनकी फसल को कोई नुकसान होता है तो सरकार उन्हें मुआवज़ा देती है।
👉 इस योजना में आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।
इस योजना के तहत रबी, खरीफ और बागवानी फसलों को बीमा कवर दिया जाता है। मुख्य फसलें जैसे – धान, मक्का, बाजरा, तिलहन, दलहन आदि शामिल हैं।
💰 कितना मिलेगा लाभ?
- किसान को ₹1200 प्रति हेक्टेयर तक का ही प्रीमियम देना होता है।
- नुकसान होने की स्थिति में सरकार से ₹60,000 तक की क्लेम राशि मिल सकती है।
- बीमा की राशि फसल की लागत और नुकसान के आधार पर तय की जाती है।
यह योजना उन किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो हर साल मौसम की मार से परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं।
PM Fasal Bima Yojana – अंतिम तिथि
- खरीफ सीजन के लिए अंतिम तारीख: 31 जुलाई
- लोन लेने वाले किसानों का बीमा उनके बैंक द्वारा ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें सहमति या असहमति पहले ही बैंक को लिखित रूप में देनी होगी।
- गैर-ऋणी किसान (जिन्होंने लोन नहीं लिया है) – वे CSC सेंटर या बैंक शाखा में जाकर खुद आवेदन कर सकते हैं।
✅ कौन कर सकता है आवेदन? (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं:
- आवेदनकर्ता एक भारतीय नागरिक और किसान होना चाहिए।
- किसान की फसल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसल के अंतर्गत होनी चाहिए।
- चाहे किसान खुद की जमीन पर खेती करता हो या किराए पर ली हुई जमीन पर – दोनों पात्र हैं।
- केवल वही किसान योजना का लाभ ले सकते हैं जिन्होंने 31 जुलाई से पहले आवेदन कर लिया हो।
- लोन लेने वाले किसान अगर सहमति पत्र समय पर नहीं देते, तो उनका क्लेम अस्वीकृत हो सकता है।
- अगर किसी किसान ने पहले गलत जानकारी दी हो, तो उसका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
📄 PMFBY के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- भूमि का दस्तावेज़ (खाता-खसरा या पट्टा)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- मोबाइल नंबर
- फसल की जानकारी (फसल का नाम, क्षेत्रफल आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
📝 PM Fasal Bima Yojana में आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Process)
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले विजिट करें: https://pmfby.gov.in
- होमपेज पर “Apply for Crop Insurance by Farmers” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और राज्य की जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म को भरें।
- मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- सारी जानकारी अच्छे से जांचने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन पूरा होने के बाद आपको एक Reference Number या रसीद मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
PM Fasal Bima Yojna के बारे मे और जानने के लिए Video देखें :
🔔 ज़रूरी सलाह
- 31 जुलाई से पहले आवेदन करें, वरना योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जो किसान बैंक से लोन ले चुके हैं, वे सहमति पत्र देना न भूलें।
- आवेदन करते समय सभी जानकारी सही-सही भरें, वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
🔚 निष्कर्ष (Conclusion)
PM Fasal Bima Yojana किसानों को मौसम के कहर और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम है। कम प्रीमियम में अधिक मुआवजा और आसान आवेदन प्रक्रिया इस योजना को खास बनाती है।
यदि आप एक किसान हैं या किसी किसान को जानते हैं, तो उन्हें जरूर बताएं कि 31 जुलाई से पहले आवेदन कर दें ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके।